आरोपी के विरुद्ध धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत किया गया कार्यवाही
नीला रंग के टाटा एस क्र.सी.जी.19 बी.एफ.9863 में 03 नग गौवंश के बछड़े को ठूसकर अवैध रुप से बिना किसी दाना पानी के कुरता पूर्वक भरकर अवैध रुप से कत्ल करने के नियत से परिवहन द्वारा धमतरी से ग्राम छापरपारा ले जा रहे कि सूचना पर पुलिस स्टॉफ द्वारा नाकाबंदी कर चेकिंग किया गया जिसमें वाहन चालक एवं साथ में बैठे व्यक्ति का नाम पूछने पर वाहन चालक ने अपना नाम रोशन साहू पिता विष्णु राम साहू उम्र 24 वर्ष साकिन रावनगुड़ा तथा साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नीलकंठ उर्फ नीलू साहू पिता ईश्वर राम साहू उम्र 40 वर्ष साकिन धौराभाठा थाना अर्जुनी जिला धमतरी का रहने वाला बताया।
पूछताछ के बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कायम किया गया एंव गवाहों का कथन भी लेखबद्ध किया गया
उक्त वाहन में 03 नग पशुओं का परिवहन करने के संबंध में को वैध दस्तावेज नही होना लिखित में देने से उक्त 03 नग पशुओं एंव घटना में प्रयुक्त वाहनों को जप्तकर कब्जे में लिया गया
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी केरेगांव ने बताया की
आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू साहू पिता ईश्वर राम साहू उम्र 40 वर्ष साकिन धौराभाठा थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छ०ग०) का कृत्य अपराध धारा 4,6,10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।