तहसीलदारों ने 22 जुलाई से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है। तहसीलदारों ने राजस्व न्यायालय, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सभी कार्यों के ऑनलाइन समयसीमा में निराकरण के लिए पर्याप्त संसाधन की मांग, राजस्व न्यायालय में सुरक्षा, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति आदि की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी।
इन मांगों को लेकर प्रान्त कार्यकारिणी के साथ सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग अविनाश चंपावत के बीच चर्चा हुई। इसमें उनके द्वारा विस्तार से सभी मांगों के निराकरण करने को कहा। इस पर संघ की कार्यकारिणी द्वारा सभी सदस्यों से चर्चा के बाद आमजनमानस के कार्यों के प्रभावित होने के दृष्टिगत सशर्त हड़ताल 22 जुलाई तक के लिए स्थगित किया गया था। 22 जुलाई से हड़ताल पर अंतिम निर्णय के लिए प्रदेश कार्यकारिणी ने आपस में चर्चा की।
संघ के प्रांताध्यक्ष नीलमणि दुबे ने अवगत कराया कि वर्तमान में संघ के प्रतिनिधिमंडल का राजस्व सचिव एवं शासन स्तर से चर्चा होने पर तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन में 50% पद पूर्ववत आरक्षित करने की मांग पर सकारात्मक है।
Chhattisgarh News: अब सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाएगी फाइल
नायब तहसीलदार को राजपात्रित करने कि फ़ाइल सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने तैयारी की जा रही है। ( Chhattisgarh News ) मप्र की भांति यहा भी शासन कि ओर से सर्कुलर ज़ारी करने विधि विभाग से परामर्श लेने हेतु फ़ाइल तैयार कर प्रेषित कि जाने कि बात पर सचिव महोदय सहमत हुए हैं।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 में त्रुटि सुधार के मामलों में तहसीलदार को पुन: अधिकार दिए जाने पर संघ शासन के किसान हित के निर्णय का सम्मान करते है एवं इस के लिए संघ की ओर से मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री एवं कुरूद विधायक अजय चंद्राकर, छत्तीसगढ़ के किसान संघ का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
हड़ताल स्थगित होने से आम जनता को मिली राहत
वर्तमान में किसानों के हित में विधान सभा सत्र एवं राजस्व सचिव महोदय के सकारात्मक आश्वासन पर हमारा संघ अपने पूर्व निर्णित 22 जुलाई कि हड़ताल पर जाने के निर्णय को स्थगित करता है। प्रान्त कार्यकारिणी की ओर से संघ के प्रांताध्यक्ष नीलमणि दुबे ,मिडिया प्रभारी ओमप्रकाश चंद्रवंशी एवं प्रवक्ता शशिभूषण सोनी ने विज्ञप्ति में बताया कि संघ कि कार्यकारिणी आगामी बैठकों में अग्रिम रणनीति हेतु विचार करेगी।